पालनहार योजना : राज्य के अनाथ बच्चों के लिए जीवनदायी योजना राज्य सरकार अब अनाथ बच्चों को खर्चा देगी। हाँ, सही सुना आपने! आज हम आपको राज्य सरकार की पालनहार योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।
इस योजना के माध्यम से सरकार अनाथ और बेसहारा बच्चों को जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी नीचे दी गई है।
पालनहार योजना
पालनहार योजना एक राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसे राजस्थान सरकार चला रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के अनाथ और बेसहारा बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है या जो किसी जेल में हैं।
पालनहार योजना के तहत बच्चे की स्थिति के अनुसार उसे सहायता राशि दी जाती है। इस राशि का वितरण किस प्रकार किया जाता है, इसकी जानकारी आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
पलानहार योजना में दिये जाने वाली अनुदान राशि
बालक की श्रेणी | 0 से 6 वर्ष की आयु | 7 से 18 वर्ष की आयु |
अनाथ | 1500/– प्रतिमाह | 2500/- प्रतिमाह |
शेष | 500/- प्रतिमाह | 1000/- प्रतिमाह |
इसके अलावा, लाभार्थी बच्चे को स्टेशनरी, किताबें, और अन्य सामग्री खरीदने के लिए हर साल 2000 रुपये का अनुदान भी दिया जाता है। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024 से 2500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। आज ही आवेदन करें।इस योजना का लाभ पाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
पलानहार योजना में पात्रता शर्तें
- इस योजना का लाभ सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो राजस्थान के निवासी हैं या तो वहाँ स्थायी रूप से कम से कम पिछले 3 सालों से रह रहे हैं।
- ऐसे बच्चे जिनके दोनों माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है।
- जिनके एक माता-पिता की मृत्यु हो गई है और दूसरा आजीवन कारावास में है।
- ऐसे माता-पिता को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया गया हो।
- HIV, एड्स, या कुष्ठ रोग से प्रभावित अभिभावकों के बच्चे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- पुनर्विवाहित महिलाओं के बच्चे भी योजना के लिए पात्र हैं।
- विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, यहाँ तक कि महिला की वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये से कम हो।
- तलाकशुदा महिला को तलाक की डिक्री की जरूरत है।
- योजना का लाभ पाने के लिए बच्चे को आंगनबाड़ी और स्कूल में पढ़ाई करना जरूरी है।
इस योजना का लाभ सिर्फ 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को ही मिलेगा। अगर 18 वर्ष की आयु होने के बाद भी बच्चे ने 12वीं कक्षा पास नहीं की है, तो उसे एक और वर्ष यानी 19 वर्ष की उम्र तक योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता मिलेगी।
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ज़रूरी दस्तावेज
- आवेदन करने के लिए बच्चे की आधार कार्ड, फोटो, आंगनबाड़ी या स्कूल में प्रवेश का प्रूफ, आदि।
- अनाथ बच्चे के लिए उसके माता–पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित अभिभावकों के लिए संबंधित कारण का प्रूफ।
- विधवा, तलाकशुदा बच्चों के लिए माता का आय प्रमाण पत्र और विधवा या तलाकशुदा से संबंधित प्रमाण पत्र जो कोर्ट द्वारा जारी किया गया हो।
- इसके साथ ही बच्चे का नाम माता के आधार से जुड़ा होना आवश्यक है।
पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
राजस्थान सरकार ने पलानहार योजना का शुभारंभ किया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन आप www.jansoochna.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए, आप अपने नज़दीकी ई-मित्र कियोस्क पर जा सकते हैं और वहां आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।